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वकील से बदसलूकी मामले में हाई कोर्ट सख्त,पुलिस कमिश्नर को लगाई फटकार, SHO सस्पेंड, पुलिस को दी जाएगी ‘सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग’

THE BIKANER NEWS:-जोधपुर के कुड़ी भगतासनी हाउसिंग बोर्ड थाने में वकील भरत सिंह राठौड़ के साथ हुई धक्का-मुक्की का मामला अब तूल पकड़ चुका है। राजस्थान हाई कोर्ट ने इस घटना पर स्वत: संज्ञान लेते हुए पुलिस प्रशासन के खिलाफ सख्त रुख अपनाया है।

अदालत में क्या हुआ?

मामले की गंभीरता को देखते हुए हाई कोर्ट ने मंगलवार सुबह पुलिस कमिश्नर ओमप्रकाश, डीसीपी वेस्ट विनीत बंसल और कुड़ी थानाधिकारी हमीर सिंह को तलब किया था। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजीव प्रकाश शर्मा ने भरी अदालत में वकील के साथ हुए दुर्व्यवहार का वीडियो चलाया।

​वीडियो देखने के बाद कोर्ट ने पुलिस कमिश्नर ओमप्रकाश को जमकर फटकार लगाई। कोर्ट ने सख्त लहजे में सवाल किया कि पुलिस को आम लोगों और वकीलों से किस तरह पेश आना चाहिए, क्या इसका उन्हें कोई ज्ञान नहीं है?

हाई कोर्ट के प्रमुख निर्देश:

  1. SHO सस्पेंड: कोर्ट की सख्ती के बाद पुलिस कमिश्नर ने बताया कि मामले की जांच आईपीएस स्तर के अधिकारी से करवाई जा रही है। तत्काल प्रभाव से कुड़ी थानाधिकारी (SHO) को सस्पेंड कर दिया गया है।
  2. दोषियों पर कार्रवाई: थानाधिकारी के अलावा थाने के अन्य जो भी पुलिसकर्मी इस घटना में दोषी हैं, उन्हें भी थाने से हटाया जा रहा है।
  3. सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग: हाई कोर्ट ने पुलिस कमिश्नर और सरकार को निर्देश दिया है कि सभी पुलिसकर्मियों को ‘सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग’ दी जाए। उन्हें सिखाया जाए कि जनता से किस लहजे में बात करनी है और कैसे पेश आना है।
  4. रिपोर्ट तलब: मामले की अगली सुनवाई अब एक सप्ताह बाद होगी। कोर्ट ने पुलिस को निर्देश दिया है कि पूरे घटनाक्रम की विस्तृत जांच रिपोर्ट अगली सुनवाई में पेश की जाए।

निष्कर्ष:

वकील के साथ थाने में हुई इस घटना ने पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े कर दिए हैं। हाई कोर्ट के इस कड़े रुख से पुलिस विभाग में हड़कंप है और अब उम्मीद की जा रही है कि पुलिस के व्यवहार में सुधार के लिए ठोस कदम उठाए जाएंगे।

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