राजस्थान:- पंचायत-निकाय चुनाव पर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला,इस तारीख तक एक साथ करवाने के दिए निर्देश

THE BIKANER NEWSजयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को सख्त निर्देश जारी करते हुए कहा है कि पंचायत और निकाय चुनाव 15 अप्रैल 2026 तक हर हाल में करवाए जाएं। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि सरकार को 31 दिसंबर 2025 तक परिसीमन (Delimitation) की पूरी प्रक्रिया अनिवार्य रूप से पूरी करनी होगी।

यह महत्वपूर्ण फैसला कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश (एक्टिंग CJ) एसपी शर्मा की खंडपीठ ने पूर्व विधायक संयम लोढ़ा, गिरीराज सिंह देवंदा सहित अन्य याचिकाकर्ताओं की जनहित याचिकाओं पर सुनाया।
6,759 पंचायतों और 55 नगरपालिकाओं का कार्यकाल पूरा
राज्य में करीब 6,759 पंचायतों और 55 नगरपालिकाओं का कार्यकाल पहले ही पूरा हो चुका है। इसके बावजूद चुनाव न होने पर कई याचिकाएं हाईकोर्ट में दायर की गई थीं।
तीन महीने से सुरक्षित रखा गया था फैसला
हाईकोर्ट की खंडपीठ ने 12 अगस्त को इस मामले में सुनवाई पूरी कर फैसला सुरक्षित रखा था। लगभग तीन महीने बाद अब यह आदेश जारी किया गया है।
सरकार पर गंभीर टिप्पणी
जनहित याचिकाओं में आरोप लगाया गया था कि राज्य सरकार ने संविधान के प्रावधानों की अवहेलना करते हुए अवैध और मनमाने तरीके से पंचायत और निकाय चुनावों को स्थगित किया है। याचिकाकर्ताओं ने अदालत से मांग की थी कि सरकार को जल्द से जल्द चुनाव कराने के निर्देश दिए जाएं।
अदालत ने याचिकाकर्ताओं की दलीलों को गंभीरता से लेते हुए सरकार को स्पष्ट निर्देश जारी किए कि—
- 31 दिसंबर 2025 तक परिसीमन प्रक्रिया पूरी करें।
- 15 अप्रैल 2026 तक पंचायत और निकाय चुनाव करवाएं।




































