शिक्षा विभाग का बड़ा आदेश,अवैध संचालित हो रही स्कूलों पर होगी कार्यवाही


बीकानेर। जिले में बिना मान्यता संचालित हो रहे निजी स्कूलों के खिलाफ अब शिक्षा विभाग सख्त कार्रवाई के मूड में है। जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) किशनदान चारण ने इस संबंध में आदेश जारी कर सभी ब्लॉक शिक्षा अधिकारियों को जांच के निर्देश दिए हैं।
आदेश के अनुसार, प्रत्येक क्षेत्र में दो सदस्यीय जांच टीम गठित कर 16 अप्रैल तक विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी। जांच में सामने आने वाले अवैध स्कूलों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
जिला शिक्षा अधिकारी ने बताया कि कई निजी स्कूल बिना विभागीय मान्यता के संचालित हो रहे हैं। वहीं कुछ स्कूल स्वीकृत कक्षाओं से ऊपर की कक्षाओं में भी अवैध रूप से प्रवेश दे रहे हैं, जो नियमों का उल्लंघन है।
इसके अलावा, डमी स्टूडेंट्स के एडमिशन का मामला भी सामने आया है। कुछ स्कूल छात्रों का नामांकन कर उन्हें अन्य संस्थानों में ट्रांसफर कर रहे हैं, जबकि कोचिंग संस्थानों में पढ़ने वाले विद्यार्थी ऐसे डमी स्टूडेंट्स को सुबह की शिफ्ट में पढ़ा रहे हैं।
इन सभी अनियमितताओं को गंभीर मानते हुए विभाग ने स्पष्ट किया है कि दोषी स्कूलों की मान्यता समाप्त करने के प्रस्ताव माध्यमिक शिक्षा निदेशक को भेजे जाएंगे। यह कार्रवाई राजस्थान गैर सरकारी शैक्षणिक संस्थान नियम 1993 के तहत की जाएगी।
आदेश जारी होते ही शिक्षा विभाग में हड़कंप मच गया है और कई निजी स्कूलों की जांच प्रक्रिया शुरू हो गई है।





































