बीकानेर नगरीय निकाय चुनाव: शांतिपूर्ण मतदान के लिए 9-11 सितंबर सूखा दिवस’ घोषित

THE BIKANER NEWS:-बीकानेर, 1 सितम्बर: राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुसार, बीकानेर जिले के नगरीय क्षेत्रों में आगामी आम चुनावों को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष रूप से संपन्न कराने के लिए प्रशासन ने सूखा दिवस (Dry Day) घोषित करने के आदेश जारी किए हैं। मतदान और मतगणना के दौरान क्षेत्र में शराब की बिक्री और वितरण पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध रहेगा।
सूखा दिवस का विस्तृत कार्यक्रम
जिले में नगरीय निकायों के चुनाव दो चरणों में (9 और 11 सितंबर) होने निर्धारित हैं। चुनाव आयोग के नियमानुसार, मतदान समाप्ति से 48 घंटे पूर्व की अवधि को ध्यान में रखते हुए निम्नलिखित तिथियों पर सूखा दिवस लागू रहेगा:
- प्रथम चरण के मतदान हेतु: 7 सितंबर (शाम 6:00 बजे) से 9 सितंबर (शाम 6:00 बजे) तक।
- द्वितीय चरण के मतदान हेतु: 9 सितंबर (शाम 6:00 बजे) से 11 सितंबर (शाम 6:00 बजे) तक।
- मतगणना दिवस: 14 सितंबर (मतगणना के दिन) को भी सूखा दिवस घोषित किया गया है।
चुनावी नियम एवं निर्देश
इस घोषित अवधि के दौरान जिले के संबंधित नगरीय चुनाव क्षेत्रों में प्रशासन द्वारा विशेष सख्ती बरती जाएगी:
- शराब की सभी लाइसेंसी दुकानें और ठेके पूर्णतः बंद रहेंगे।
- किसी भी होटल, रेस्टोरेंट, बार, क्लब या अन्य सार्वजनिक स्थानों पर शराब परोसने या बेचने की सख्त मनाही होगी।
- इन आदेशों का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों और प्रतिष्ठानों के खिलाफ आबकारी अधिनियम और चुनाव आचार संहिता के तहत सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
प्रशासन ने चुनाव को निष्पक्ष और भयमुक्त माहौल में संपन्न कराने के लिए यह कदम उठाया है तथा आमजन से पूर्ण सहयोग की अपील की है।




































