पत्नी को छोड़ पुर्तगाल भागे नत्थूसर बास निवासी पति पर बड़ा शिकंजा, गृह मंत्रालय ने जारी किया ‘लुकआउट सर्कुलर’

THE BIKANER NEWS:-बीकानेर।दहेज प्रताड़ना और घरेलू हिंसा के एक मामले में शादी के कुछ ही दिन बाद पत्नी को छोड़कर विदेश भागने वाले पति के खिलाफ कड़ा एक्शन लिया गया है। भारत सरकार के गृह मंत्रालय के अधीन ‘ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन’ ने आरोपी पति के खिलाफ रेगुलर लुकआउट सर्कुलर (LOC) जारी कर दिया है।

क्या है पूरा मामला?
रानीबाजार इंडस्ट्रियल एरिया निवासी शालू सोलंकी ने पारिवारिक न्यायालय में परिवाद पेश किया था। परिवाद के अनुसार, उसकी शादी 15 जुलाई 2024 को नत्थूसर बास (मालियों का मोहल्ला) निवासी महादेव सोलंकी के साथ हुई थी।
- पहली ही रात हुआ झगड़ा: आरोप है कि शादी की पहली रात ही पति ने शालू के साथ झगड़ा किया।
- 13 दिन बाद भागा विदेश: शादी के महज 13 दिन बाद, 29 जुलाई को महादेव सोलंकी पत्नी को छोड़कर पुर्तगाल चला गया। वहां वह एक बड़ी कंपनी में नौकरी करता है और उसका खुद का कारोबार भी है।
- ससुराल से निकाला: पति के जाने के बाद ससुराल वालों ने शालू को रखने से मना कर दिया और दहेज की मांग को लेकर मारपीट कर घर से निकाल दिया।
हवाई अड्डे पर उतरते ही होगी कार्रवाई
पीड़िता की ओर से अधिवक्ता सुनीता दीक्षित, विजय दीक्षित और भावना ने पैरवी की। इस मामले की गंभीरता को देखते हुए ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन ने महादेव सोलंकी के खिलाफ LOC जारी की है।
- इमिग्रेशन क्लियरेंस नहीं मिलेगी: अब यदि महादेव भारत के किसी भी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतरता है, तो उसकी इमिग्रेशन क्लियरेंस नहीं होगी।
- पुलिस को मिलेगी तत्काल सूचना: आरोपी के एयरपोर्ट पर आते ही राजस्थान पुलिस और संबंधित जांच एजेंसी को तत्काल सूचना दी जाएगी। यह सर्कुलर तब तक जारी रहेगा जब तक कोर्ट या संबंधित एजेंसी इसे हटाने का आदेश नहीं देती।
भरण-पोषण नहीं देने पर गिरफ्तारी वारंट भी जारी
गौरतलब है कि कोर्ट ने पूर्व में महिला को भरण-पोषण और अन्य खर्च के तौर पर प्रतिमाह 30,000 रुपये दिए जाने के आदेश जारी किए थे। कोर्ट के आदेशों की अवहेलना करने और लगातार अनुपस्थित रहने पर आरोपी पति के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट भी जारी किया जा चुका है।




































