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बड़ी खबर:-बीकानेर में इन कार्यो पर लगा प्रतिबंध,​ जिला मजिस्ट्रेट ने जारी किए आदेश उल्लंघन करने पर होगी जेल।



THE BIKANER NEWS:- बीकानेर। केंद्रीय गृह तथा सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह की बीकानेर जिले में प्रस्तावित यात्रा के मद्देनजर सुरक्षा व्यवस्था को चाक-चौबंद किया जा रहा है। सुरक्षा और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिला मजिस्ट्रेट श्री निशांत जैन ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS), 2023 की धारा 163 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए संपूर्ण जिले में निषेधाज्ञा लागू कर दी है।
​इस आदेश के तहत बीकानेर के संपूर्ण नगरीय और ग्रामीण क्षेत्रों में बिना सक्षम स्वीकृति या सहमति के किसी भी प्रकार के यूएवी (UAV), ड्रोन कैमरा, हॉट बैलून आदि उड़ाने पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा।
समय सीमा: 24 मई रात 12 बजे से 27 मई रात 12 बजे तक प्रभावी रहेगा आदेश।
संपूर्ण जिले को ‘नो फ्लाई जोन’ घोषित किया गया है।
​इन पर लागू नहीं होगा नियम:
​यह प्रतिबंधात्मक आदेश केंद्र सरकार के सैन्य/अर्धसैनिक बलों और राज्य सरकार के पुलिस विभाग आदि द्वारा सामरिक महत्व या सुरक्षा व्यवस्था के तहत संचालित की जाने वाली गतिविधियों पर लागू नहीं होगा।

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