शिक्षा विभाग का सख्त आदेश, प्राइवेट स्कूल नहीं रोक सकते स्टूडेंट की टीसी (TC), होगी कड़ी कार्रवाई!


THE BIKANER NEWS:-राजस्थान:^ माध्यमिक शिक्षा निदेशक सीताराम जाट ने प्राइवेट स्कूल संचालकों के लिए एक कड़ा आदेश जारी किया है। इस आदेश के तहत स्पष्ट किया गया है कि किसी भी प्रकार का विवाद होने की स्थिति में भी निजी स्कूल किसी भी छात्र की टीसी (ट्रांसफर सर्टिफिकेट) को रोक नहीं सकते हैं। यदि कोई स्कूल टीसी रोकने का प्रयास करता है, तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

आदेश की मुख्य बातें:
- समय पर मिलेगी टीसी: गैर-सरकारी (प्राइवेट) विद्यालयों में पढ़ रहे छात्रों के अभिभावकों द्वारा आवेदन करने पर, स्कूल प्रबंधन को निर्धारित समय पर ट्रांसफर सर्टिफिकेट जारी करना अनिवार्य होगा।
- इन नियमों के तहत होगी कार्रवाई: आदेश में स्पष्ट चेतावनी दी गई है कि यदि टीसी जारी करने में अनावश्यक देरी या इनकार किया जाता है, तो ‘राजस्थान गैर सरकारी शैक्षणिक संस्था अधिनियम 1989’, ‘नियम 1993’ एवं ‘संशोधित नियम 2011’ के तहत स्कूल पर सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।
निजी स्कूल संचालकों ने शुरू किया विरोध
शिक्षा विभाग के इस फैसले का प्राइवेट स्कूल संचालकों ने कड़ा विरोध किया है। ‘स्कूल एजुकेशन वेलफेयर एसोसिएशन (सेवा) राजस्थान’ के प्रदेश अध्यक्ष कोडाराम भादू ने माध्यमिक शिक्षा निदेशक को पत्र लिखकर इस आदेश में तुरंत संशोधन करने की मांग की है।




































