निकाय और पंचायत चुनाव में देरी पर हाईकोर्ट नाराज, सरकार को दिए सख्त निर्देश


जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने राज्य सरकार और राज्य चुनाव आयोग को बड़ा झटका देते हुए पंचायत और निकाय चुनाव 31 जुलाई 2026 तक कराने के निर्देश दिए हैं।

अदालत ने सरकार और राज्य चुनाव आयोग की ओर से चुनाव दिसंबर तक टालने के लिए दायर प्रार्थना पत्र को स्वीकार करने से इनकार कर दिया।यह आदेश कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश एसपी शर्मा की खंडपीठ ने शुक्रवार को सुनाया। गौरतलब है कि मामले में 11 मई को सुनवाई पूरी होने के बाद अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया था।दरअसल, राजस्थान हाईकोर्ट ने 14 नवंबर 2025 को 439 याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को 15 अप्रैल 2026 तक पंचायत और निकाय चुनाव कराने के निर्देश दिए थे। हालांकि तय समयसीमा के भीतर चुनाव नहीं कराए जाने पर राज्य सरकार ने हाईकोर्ट में अतिरिक्त समय देने की मांग की थी।अब हाईकोर्ट के ताजा आदेश के बाद राज्य सरकार और राज्य चुनाव आयोग को 31 जुलाई 2026 तक चुनाव प्रक्रिया पूरी करनी होगी। अदालत के इस फैसले को प्रदेश की राजनीति और स्थानीय निकाय व्यवस्था के लिए अहम माना जा रहा है।





































