बीकानेर:-शादी में पहनने के बहाने दोस्त की पत्नी के गहने ठगे,सुनार के पास रखे गिरवी,मामला दर्ज


THE BIKANER NEWS:-बीकानेर के सदर थाना इलाके में धोखाधड़ी और अमानत में खयानत का एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। एक व्यक्ति ने अपने ही कर्मचारी/परिचित से शादी समारोह में पहनने के बहाने उसकी पत्नी के सोने के जेवरात (पूंछी) मांगे और बाद में उन्हें सुनार के पास गिरवी रखकर खुर्द-बुर्द कर दिया। पुलिस द्वारा सुनवाई न करने पर पीड़ित ने न्यायालय की शरण ली, जिसके बाद कोर्ट के आदेश (इस्तगासे) पर तीन लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है।
क्या है पूरा मामला?
प्राथमिकी के अनुसार, परिवादी आशीष बड़गुजर गुजरात के खावड़ा में आरोपी रवीन्द्र सिंह की ‘रवीन्द्र एंटरप्राइजेज’ फर्म में फरवरी 2025 से बतौर सुपरवाइजर काम करता था और दोनों पिछले 5 साल से परिचित थे।
दीपावली (2025) के अवसर पर आशीष बीकानेर आया हुआ था। 24 अक्टूबर 2025 को रवीन्द्र उसके घर आया और कहा कि उसकी पत्नी के पीहर में शादी है, जिसके लिए उसे आशीष की पत्नी की 1 तोला सोने की ‘पूंछी’ (गहना) पहनने के लिए चाहिए। रवीन्द्र की माता संतोष कंवर ने भी फोन पर बात कर जल्द गहने लौटाने का भरोसा दिलाया। इस विश्वास पर आशीष ने गहने उन्हें दे दिए।
होली के दिन खुली पोल, वेतन भी हड़पा
जब कई दिनों तक गहने वापस नहीं मिले तो आशीष ने तगादा शुरू किया। 3 मार्च 2026 (होली के दिन) जब आशीष रवीन्द्र के घर गया, तो रवीन्द्र, उसके भाई अभिमन्यु और माता संतोष कंवर ने गहने लौटाने से साफ इनकार कर दिया। आरोपियों ने बताया कि उन्होंने वह सोने की पूंछी किसी सुनार के पास गिरवी रखकर रुपये उठा लिए हैं और धमकी दी कि “हमने तुम्हारे साथ धोखाधड़ी करनी थी सो कर ली, अब तुमसे जो हो सके कर लो।”
इसके अलावा, परिवादी का आरोप है कि रवीन्द्र ने गुजरात साइट पर किए गए उसके काम का वेतन (मजदूरी) भी नहीं दिया और उसके पैसे हड़प कर बिना बताए साइट से भाग गया।
कोर्ट के दखल के बाद दर्ज हुई FIR
इस घटना के बाद पीड़ित ने सदर थाना पुलिस और पुलिस अधीक्षक (SP) बीकानेर को शिकायत दी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। आखिरकार, न्याय की गुहार लगाते हुए आशीष ने एसीजेएम (ACJM) संख्या 02, बीकानेर के न्यायालय में परिवाद पेश किया।
माननीय न्यायालय के आदेश पर अब सदर पुलिस थाने में तीनों आरोपियों के खिलाफ बीएनएस की संबंधित धाराओं में नामजद मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मामले की जांच एएसआई तनेराव सिंह को सौंपी गई है।
प्रमुख विवरण:
परिवादी (शिकायतकर्ता): आशीष बड़गुजर (32 वर्ष), निवासी सुभाषपुरा (माताजी मंदिर के पास), बीकानेर।
आरोपी: रवीन्द्र सिंह, उसकी माता संतोष कंवर और भाई अभिमन्यु सिंह (सभी निवासी तिलक नगर, बीकानेर)।
जांच अधिकारी (I.O.): एएसआई (ASI) तनेराव सिंह, सदर थाना।
धाराएं: बीएनएस (BNS) 2023 की धारा 316(2) और 318(4)।






































