राजस्थान के लाखों वाहनों की दिल्ली में एंट्री पर प्रतिबंध,पकड़े जाने पर 10 हजार रुपए जुर्माना


THE BIKANER NEWS:नई दिल्ली/राजस्थान। दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए सरकार 1 नवंबर 2026 से वाहनों को लेकर नए नियम लागू करने जा रही है। इस नियम का असर राजस्थान सहित दूसरे राज्यों में पंजीकृत लाखों वाहन चालकों पर पड़ सकता है। नए प्रावधान के तहत BS-6 (भारत स्टेज-6) से कम उत्सर्जन मानक वाले वाहनों को दिल्ली में प्रवेश नहीं दिया जाएगा
31 जनवरी 2027 तक लागू रहेगा नियम
नया नियम 1 नवंबर 2026 से प्रभावी होगा और 31 जनवरी 2027 तक लागू रहेगा। इसके तहत दिल्ली के बाहर पंजीकृत BS-6 से नीचे के पेट्रोल और डीजल वाहनों को दिल्ली में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। केवल BS-6 मानक वाले वाहनों को ही प्रवेश मिल सकेगा।


इस फैसले का सीधा असर राजस्थान से दिल्ली आने-जाने वाले वाहन चालकों पर पड़ सकता है। खासकर पुराने पेट्रोल और डीजल वाहनों से दिल्ली जाने वाले लोगों को अपनी गाड़ी के प्रदूषण मानक की जानकारी पहले ही जांचनी होगी।
नियम तोड़ने पर 10 हजार रुपए जुर्माना
नियमों का उल्लंघन कर प्रतिबंधित वाहन दिल्ली में प्रवेश करते पाए जाने पर 10 हजार रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।
ऐसे में दिल्ली जाने की योजना बना रहे राजस्थान के वाहन चालकों के लिए जरूरी है कि वे अपनी गाड़ी का BS मानक जांच लें, ताकि दिल्ली की सीमा पर किसी परेशानी या जुर्माने का सामना न करना पड़े।



































