नाबालिग के यौन शोषण पर युवक को 20 वर्ष कठोर कारावास, पीड़िता को 3 लाख मुआवजा

KOLKATA NEWS:-डायमंड हार्बर में नाबालिग के यौन शोषण के जघन्य मामले में अदालत ने दोषी युवक रहिदुल आदलदार को 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनायी है। अदालत ने उस पर 50 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। इसके साथ ही पीड़िता को सरकार की ओर से 3 लाख रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया है।

मामला डायमंड हार्बर पुलिस जिला के पारुलिया कोस्टल थाना क्षेत्र का है। आरोप है कि रहिदुल ने नाबालिग का यौन शोषण किया, उसका वीडियो बनाया और उसे सार्वजनिक करने की धमकी देकर उसे कई अन्य पुरुषों के साथ शारीरिक संबंध बनाने को मजबूर किया।
52 दिनों में दाखिल हुई चार्जशीट, तेजी से हुआ फैसला
डायमंड हार्बर पुलिस के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (जोनल) मितुन कुमार दे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि करीब एक साल पहले पीड़िता की मां—जो घरेलू काम करती है—ने थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई थी। पिता बाहर काम करते हैं।
शिकायत के बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया और मात्र 52 दिनों के भीतर अदालत में चार्जशीट दाखिल कर दी। तेज़ और प्रभावी जांच के चलते अदालत ने कम समय में फैसला सुनाया।
एएसपी मितुन कुमार दे ने इस मामले की तफ्तीश करने वाले पुलिस अधिकारियों और केस के लोक अभियोजक मुर्शरफ हुसैन को बधाई दी और कहा कि न्याय दिलाने की दिशा में यह पुलिस की महत्वपूर्ण सफलता है।





































