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Rajasthan: RTE एडमिशन में गलत जानकारी देने होंगी कानूनी कार्यवाही,वसुली जाएगी दोहरी फीस

THE BIKANER NEWS:;जयपुर। राजस्थान के प्राइवेट स्कूलों में शिक्षा का अधिकार (RTE) के तहत होने वाले फ्री एडमिशन में फर्जी आय प्रमाण पत्र लगाने वाले अभिभावकों की अब खैर नहीं है। शिक्षा विभाग ने इस बार प्रवेश प्रक्रिया में काफी सख्ती बरती है। अब आवेदन के दौरान पहली बार पैन (PAN) कार्ड की जानकारी मांगना अनिवार्य कर दिया गया है।

फर्जीवाड़े पर होगी कड़ी कानूनी कार्रवाई

​शिक्षा विभाग के नए दिशा-निर्देशों के अनुसार, यदि कोई अभिभावक फर्जी आय प्रमाण पत्र के आधार पर अपने बच्चे का प्रवेश करवाता है, तो पकड़े जाने पर न केवल प्रवेश रद्द किया जाएगा, बल्कि उनसे स्कूल की मूल फीस की दोगुनी राशि वसूली जाएगी। साथ ही, संबंधित अभिभावक के खिलाफ FIR भी दर्ज कराई जाएगी।

PAN कार्ड और ITR से होगी आय की जांच

​सहायक निदेशक चंद्र किरण पंवार ने बताया कि इस बार आवेदन पत्र में पैन कार्ड का विकल्प जोड़ा गया है।

ITR की मांग: शिक्षा विभाग जांच के लिए अभिभावक से इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) की वेरीफाइड कॉपी मांग सकता है। टैक्स कंसल्टेंट मदन मोहन व्यास के अनुसार, पैन कार्ड से सीधे डिटेल निकालना अब संभव नहीं है, इसलिए विभाग ITR के जरिए ही आय की सत्यता जांचेगा।

अनिवार्यता: जिनके पास पैन कार्ड है, उन्हें नंबर देना अनिवार्य होगा।

संदेह होने पर जांच: यदि स्कूल को किसी अभिभावक की आर्थिक स्थिति पर संदेह होता है और उसके पास पैन कार्ड नहीं है, तो स्कूल इसकी शिकायत शिक्षा विभाग को करेगा।

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