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बीकानेर:-जोशी आइसक्रीम,बीकाजी फूड्स,एमएम प्रोडक्ट्स पर औचक निरीक्षण, नियमों की अनदेखी पर ₹1.15 लाख का जुर्माना!

THE BIKANER NEWS:-बीकानेर, 7 अगस्त। उपभोक्ता हितों की सुरक्षा को लेकर राज्य सरकार का विधिक माप विज्ञान विभाग लगातार सख्ती बरत रहा है। उपभोक्ता मामलात विभाग मंत्री सुमित गोदारा के निर्देशानुसार विधिक माप विज्ञान अधिनियम, 2009 एवं राजस्थान विधिक माप विज्ञान (प्रवर्तन) नियम, 2011 के तहत बीकानेर जिले में औद्योगिक इकाइयों के विरुद्ध लगातार तीसरे दिन भी औचक निरीक्षण अभियान चलाया गया।


विभागीय जांच दल ने विधिक माप विज्ञान अधिकारी सुरेश कुमार, दीपक पूनिया और देवकी नंदन के नेतृत्व में रीको एवं नापासर औद्योगिक क्षेत्र स्थित 3 औद्योगिक इकाइयों का निरीक्षण किया। जांच के दौरान विभिन्न अनियमितताएं पाए जाने पर संबंधित इकाइयों पर कुल 1 लाख 15 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया।
निरीक्षण में बीकाजी फूड्स इंटरनेशनल लिमिटेड में असत्यापित बाट एवं कांटे पाए जाने सहित अन्य अनियमितताओं के चलते 40 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया।


वहीं, नापासर औद्योगिक क्षेत्र में स्थित महेश आइसक्रीम (जोशी आइसक्रीम ब्रांड) तथा एमएम प्रोडक्ट्स (व्हे प्रोटीन निर्माता) में असत्यापित कांटे तथा पैकेजिंग पर आवश्यक घोषणाओं जैसे नेट वेट, यूनिट सेल प्राइस आदि की कमी मिलने पर कुल 75 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया। एमएम प्रोडक्ट्स द्वारा जुर्माना जमा नहीं कराने पर विभाग ने कानूनी नोटिस भी जारी किया है।


विभाग ने स्पष्ट किया है कि आगामी दिनों में पूरे राजस्थान में डिब्बाबंद वस्तुओं का निर्माण करने वाली औद्योगिक इकाइयों पर नियमित जांच अभियान जारी रहेगा। जांच में दोषी पाए जाने वाले प्रतिष्ठानों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। विभाग का उद्देश्य उपभोक्ताओं को सही माप-तौल के साथ गुणवत्तापूर्ण उत्पाद एवं सेवाएं उपलब्ध कराना तथा उनके अधिकारों की प्रभावी सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

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