बड़ी खबर,डेहरू माता मंदिर परिसर को लेकर राजस्थान उच्च न्यायालय का अहम फैसला,भक्तों में खुशी


THE BIKANER NEWS:-बीकानेर, 10 अप्रैल।शहर के नाल रोड स्थित कुलदेवी डेहरू माता मंदिर परिसर को लेकर राजस्थान उच्च न्यायालय (जोधपुर) ने एक बड़ी राहत दी है। न्यायालय ने मंदिर परिसर में किसी भी प्रकार की तोड़फोड़ की कार्रवाई पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाते हुए स्थगन आदेश (Stay Order) जारी कर दिया है। इस फैसले के बाद माता के भक्तों और आमजन में अपार हर्ष का माहौल है।

मामले से जुड़ी मुख्य बातें:
- न्यायालय में पैरवी: कुलदेवी डेहरू माता सेवा समिति की ओर से इस अहम प्रकरण की पैरवी राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर में एडवोकेट वीरेन्द्र आचार्य और एडवोकेट गौरांगी आचार्य द्वारा की गई।
- भक्तों में खुशी: न्यायालय से स्थगन आदेश मिलने की खबर जैसे ही बीकानेर पहुंची, समिति की कार्यकारिणी के सदस्यों और भक्तों ने माता के चरणों में वंदन कर अपनी अपार खुशी जाहिर की और न्यायपालिका का धन्यवाद ज्ञापित किया।
- मंदिर का महत्व: कुलदेवी डेहरू माता सेवा समिति के अध्यक्ष एडवोकेट पवन पुरोहित ने बताया कि यह मंदिर परिसर सभी के लिए आस्था का केंद्र है। यह स्थान सामूहिक रूप से साधु-संतों, आमजन और गौ-प्रेमियों के लिए सदैव सुलभ रहता है। इसके चलते सभी वर्गों और धर्मों के लोगों के लिए डेहरू माता मंदिर का बहुत ज्यादा महत्व है।
स्थगन आदेश के बाद सभी धर्म प्रेमियों ने राहत की सांस ली है और न्यायालय के इस फैसले का स्वागत किया है। मंदिर परिसर को सुरक्षित रखने की दिशा में इसे एक बड़ी कानूनी जीत माना जा रहा है।





































