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दिवाली पर पटाखों को लेकर राजस्थान सरकार की सख्ती, NCR के 6 जिलों में नई गाइडलाइन जारी,नियम तोड़ने वालों पर होगी कार्रवाई

THE BIKANER NEWS:-जयपुर। दिवाली पर बढ़ते वायु प्रदूषण को रोकने के लिए राजस्थान सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) में शामिल राजस्थान के छह जिलों के लिए पटाखे चलाने और उनकी बिक्री को लेकर नई गाइडलाइन जारी की है। इसके तहत निर्धारित तारीखों के अलावा पटाखे चलाने पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा।


इन 6 जिलों में लागू होगी गाइडलाइन
सरकार के आदेश के अनुसार अलवर, भरतपुर, दौसा, डीग, खैरथल-तिजारा और कोटपूतली-बहरोड़ जिलों में ये नियम लागू होंगे।
सिर्फ दो दिन मिलेगी पटाखे चलाने की छूट
नई गाइडलाइन के मुताबिक 6 नवंबर तक पटाखे चलाने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। इसके बाद 7 और 8 नवंबर को केवल निर्धारित तीन घंटे की अवधि में ही पटाखे चलाने की अनुमति होगी। वहीं, 9 नवंबर से पटाखे चलाने पर दोबारा पूरी तरह रोक लागू हो जाएगी।
केवल ग्रीन पटाखों की अनुमति


इन छह जिलों में सिर्फ प्रमाणित ग्रीन पटाखे ही चलाए जा सकेंगे। अन्य प्रकार के पटाखों की बिक्री और उपयोग पर प्रतिबंध रहेगा। ग्रीन पटाखों के प्रत्येक पैकेट पर QR कोड होना अनिवार्य किया गया है। इसे स्कैन करके निर्माता, प्रमाणन और लाइसेंस से जुड़ी जानकारी प्राप्त की जा सकेगी।
बिना QR कोड और ऑनलाइन बिक्री पर रोक
बिना QR कोड वाले पटाखों की बिक्री पर प्रतिबंध रहेगा। इसके अलावा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से पटाखों की बिक्री की भी अनुमति नहीं होगी।


नियम तोड़ने वालों पर होगी कार्रवाई
अवैध पटाखों की बिक्री, भंडारण और सप्लाई पर रोक लगाने के लिए जिला कलेक्टरों और पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। विशेष टीमें दुकानों और गोदामों की जांच करेंगी। नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ पर्यावरण संरक्षण कानून के तहत कार्रवाई की जाएगी।
सरकार का उद्देश्य दिवाली के दौरान प्रदूषण के स्तर को नियंत्रित करना और आमजन को स्वच्छ हवा उपलब्ध कराना है।

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