Rajasthan:-पंचायत और निकाय चुनाव को लेकर बड़ी खबर,इन चीजों पर लगी पाबंदी

THE BIKANER NEWS:-जयपुर/बीकानेर।राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायतीराज संस्थाओं और शहरी निकायों के चुनावों को लेकर बड़ी घोषणा की है। आयोग ने दो अलग-अलग अधिसूचनाएं जारी कर चुनावी खर्च की सीमा में भारी बढ़ोतरी की है। महंगाई और चुनावी जरूरतों को देखते हुए कई पदों के लिए यह सीमा दोगुनी तक कर दी गई है।

पंचायतीराज संस्थाओं में अब इतना होगा खर्च:
आयोग की नई अधिसूचना के अनुसार, पंचायतीराज चुनावों में उम्मीदवारों को बड़ी राहत दी गई है:
- सरपंच प्रत्याशी: खर्च सीमा 50 हजार से बढ़ाकर 1 लाख रुपए कर दी गई है।
- पंचायत समिति सदस्य: खर्च सीमा 75 हजार से बढ़ाकर 1.50 लाख रुपए की गई है।
- जिला परिषद सदस्य: खर्च सीमा 1.50 लाख से बढ़ाकर 3 लाख रुपए तक कर दी गई है।
शहरी निकायों (नगरपालिका/परिषद/निगम) के लिए नई सीमा:
शहरी क्षेत्रों में भी पार्षद पद के उम्मीदवारों के लिए खर्च की सीमा बढ़ाई गई है:
- नगरपालिका पार्षद: सीमा 1 लाख से बढ़ाकर 2 लाख रुपए की गई है।
- नगर परिषद पार्षद: सीमा 1.50 लाख से बढ़ाकर 2 लाख रुपए की गई है।
- नगर निगम पार्षद: सीमा 2.50 लाख से बढ़ाकर 3.50 लाख रुपए कर दी गई है।
प्रचार में इन वाहनों पर रहेगी रोक:
खर्च सीमा बढ़ाने के साथ ही आयोग ने प्रचार के तरीकों पर सख्ती भी दिखाई है। इन चुनावों में उम्मीदवार प्रचार के लिए बड़े वाहनों और पशु चालित वाहनों का उपयोग नहीं कर सकेंगे।
- प्रतिबंधित वाहन: बस, ट्रक, मिनी बस, मेटाडोर।
- प्रतिबंधित पशु वाहन: तांगा, बैलगाड़ी और ऊंटगाड़ी।
आयोग के इस फैसले से आगामी चुनावों में उम्मीदवारों को प्रचार-प्रसार में आसानी होगी, लेकिन वाहनों पर लगी रोक से प्रचार के पारंपरिक तरीकों में बदलाव देखने को मिलेगा।





































