बीकानेर:-पंचशती सर्किल स्थित एक रेस्टोरेंट संचालक को 20 रुपये की पानी की बोतल 35 रुपये में बेचना पड़ा महंगा,15 हजार का लगा जुर्माना

THE BIKANER NEWS:-बीकानेर, 11 अगस्त। बीकानेर के पंचशती सर्किल स्थित एक रेस्टोरेंट संचालक को 20 रुपये की एमआरपी वाली पानी की बोतल 35 रुपये में बेचना महंगा पड़ गया। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग (कंज्यूमर कोर्ट) ने ग्राहक की शिकायत पर फैसला सुनाते हुए रेस्टोरेंट को कुल 15 हजार रुपये का भुगतान करने का आदेश दिया है। साथ ही अतिरिक्त वसूले गए 15 रुपये 9 प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित लौटाने के निर्देश भी दिए हैं।
जानकारी के अनुसार, 28 जून 2025 की शाम हिमांशु गौतम अपनी पत्नी के साथ पंचशती सर्किल स्थित फरिश्ता गार्डन रेस्टोरेंट में डिनर करने पहुंचे थे। भोजन के बाद उन्होंने 840 रुपये का बिल चुकाया। बिल की जांच करने पर पता चला कि 20 रुपये एमआरपी अंकित पानी की बोतल के बदले उनसे 35 रुपये वसूले गए।

जब हिमांशु गौतम ने अतिरिक्त 15 रुपये वसूलने पर आपत्ति जताई तो आरोप है कि रेस्टोरेंट स्टाफ ने उनके साथ अभद्र व्यवहार किया। इसके बाद उन्होंने रेस्टोरेंट संचालक को कानूनी नोटिस भेजकर अतिरिक्त राशि लौटाने की मांग की, लेकिन न तो राशि वापस की गई और न ही नोटिस का कोई जवाब दिया गया।
इसके बाद हिमांशु गौतम ने अपने अधिवक्ता अनिल सोनी एवं शिव कुमार के माध्यम से जिला उपभोक्ता आयोग में परिवाद दायर किया। आयोग द्वारा नोटिस जारी किए जाने के बावजूद रेस्टोरेंट पक्ष उपस्थित नहीं हुआ, जिसके बाद 20 नवंबर 2025 से मामले में एकतरफा कार्रवाई शुरू की गई।
आयोग ने बिल और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर माना कि ग्राहक से एमआरपी से अधिक राशि वसूलना सेवा में कमी (Service Deficiency) और अनुचित व्यापार व्यवहार (Unfair Trade Practice) है।
आयोग ने अपने आदेश में रेस्टोरेंट संचालक को अतिरिक्त वसूले गए 15 रुपये 28 जून 2025 से 9 प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज सहित लौटाने के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा मानसिक एवं आर्थिक क्षति के लिए 10 हजार रुपये तथा परिवाद व्यय के रूप में 5 हजार रुपये अदा करने का भी आदेश दिया है। इस मामले में परिवादी की ओर से अधिवक्ता अनिल सोनी ने पैरवी की।





































